राशन सामग्री चोरी के मामले में तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी,भेजा गया जेल....
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गरियाबंद श्री भोजराम पटेल के निर्देशन पर अति0 पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में थाना फिंगेश्वर क्षेत्र में हो रही चोरी के मामलों में कार्यवाही करने के निर्देश पर निरीक्षक श्रीमती वेदवती दरियो द्वारा सरप्राईज चेकिंग दौरान एक ट्रक में चोरी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली राशन सामग्री को कुण्डेल मडवाडीह मार्ग से राजिम की ओर ले जाते मिलने पर पुरैना मोड़ चौक के पास उक्त ट्रक को रोककर चेक करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली चना व चावल राशन सामग्री होना प्रतित होने पर वाहन चालक मनीष टण्डन एवं मुंशी वेदव्यास साहू को सामग्री के संबंध में पुछताछ करने पर वाहन में उपलब्ध सामग्री के संबंध में कोई दस्तावेज नही होना बताये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली राशन सामग्री होने की संदेह होने पर वाहन को सामग्री सहित थाना फिंगेश्वर लाया गया। उक्त सामग्री की जॉच खाद्य विभाग जिला गरियाबंद से कराने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली राशन सामग्री होना पाया गया। आरोपी 01. मनीष टण्डन पिता मोहन टण्डन उम्र 22 वर्ष साकिन मोटा नवापारा, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर (छ.ग.), 02. वेदव्यास पिता मनीराम साहू साहू उम्र 31 वर्ष साकिन ढेकला, थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.) 03. सौरभ जैन पिता महेन्द्र जैन उम्र 40 वर्ष वार्ड नं. 05 नवापारा, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) के कब्जे से 50 कट्टा चावल वजन 25 क्विंटल कीमती 81,900/-रू, 100 कट्टा चना वजन 50 क्विंटल कीमती 225,000/-रू एवं एक पुरानी ट्रक क्रमांक सीजी-04, जे-4727 कीमती 500,000/-रू. को जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा सदर का होने से अपराध क्रमांक 136/2020 धारा 379, 411, 34 भादवि, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया उक्त कार्यवाही में सउनि हेमकुमार ठाकुर, जोहन राम ध्रुव, आर0 खम्मन साहू, नंदकुमार ध्रुवे, सुशील बरिहा सैनिक हरिशंकर निर्मलकर का सराहनीय योगदान रहा।

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